वकालत नामें पर COP का पंजीकरण नंबर अनिवार्य – जिलाधिकारी

वकालत नामें पर COP का पंजीकरण नंबर अनिवार्य – जिलाधिकारी
नौगढ़ ,चन्दौली( अविनाश तिवारी)
जिलाधिकारी का फरमान वकालतनामे पर पंजीकरण COP नंबर लिखना अनिवार्य होगा, आदेश न मानने पर वकालतनामा अमान्य ।
प्राप्त जानकारी अनुसार जिलाधिकारी कार्यालय चंदौली द्वारा जारी किया गया आदेश ,की वकीलों को अदालत में दाखिल किए जाने वाले अपने वकालतनामे पर पंजीकरण संख्या,और COP (सर्टिफिकेट का प्रैक्टिस नंबर) लिखना अनिवार्य होगा।
बता दें उत्तर प्रदेश राज्य विधिक परिषद द्वारा सूचनार्थ है कि अधिकतर वकील वकालतनामे पर पंजीकरण संख्या और cop नंबर नही लिखते हैं,जो कि कानूनी रूप से अनिवार्य है।अदालती कार्रवाई में पारदर्शिता लाना इस आदेश का उद्देश्य है।क्योकिपंजियन संख्या यह बताती है कोई व्यक्ति बार काउंसिल में एक वकील के रूप में रजिस्टर्ड है।जबकि COP नंबर वकील को कोर्ट में प्रैक्टिस करने का अधिकार है।
नंबर न लिखने पर,वकील के वकालतनामे को अमान्य किया जायेगा।स्थानीय तहसील अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने आदेश जारी किया है कि ,सभी सिविल , जिला बार एसोसिएशन को सूचित किया जाता है की, सभी वकीलों से इस नियम का पालन करने की अपील करता है, कि अदालती कार्य सही तरीके से चल सके ।यह सूचना जिलाधिकारी, सत्र न्यायाधीश, उप जिलाधिकारी, समस्त बार काउंसिल को भेजा गया है।यह आदेश न्यायिक प्रणाली सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका माना गया।


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