मस्जिद की दर्ज भूमि पर अवैध कब्जा एवं निर्माण हटाने की मांग को लेकर ग्रामवासियों ने प्रशासन से की निष्पक्ष कार्रवाई की अपील

मस्जिद की दर्ज भूमि पर अवैध कब्जा एवं निर्माण हटाने की मांग को लेकर ग्रामवासियों ने प्रशासन से की निष्पक्ष कार्रवाई की अपील

इंडिया न्यूज़ लाइव टीवी

सोनभद्र

करमा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत तकिया के ग्रामवासियों द्वारा मस्जिद की राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि (गाटा संख्या 80, खाता संख्या 00487) पर कराए गए कथित अवैध रोड एवं नाली निर्माण के विरुद्ध सामूहिक रूप से आवाज उठाई गई है।ग्रामवासियों के अनुसार उक्त भूमि खतौनी में मस्जिद/धार्मिक संपत्ति के रूप में दर्ज है, इसके बावजूद वर्तमान ग्राम प्रधान के कार्यकाल में बिना विधिक प्रक्रिया एवं बिना संबंधित पक्ष की सहमति के निर्माण कार्य कराया गया। इस संबंध में पूर्व में IGRS पोर्टल पर शिकायत संख्या 40020026000033 दर्ज कराई गई थी, जिसके क्रम में लेखपाल द्वारा नापी एवं सीमांकन किए जाने की जानकारी दी गई है।प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिनांक 10/02/2026 को उपजिलाधिकारी राबर्ट्सगंज उत्कर्ष द्विवेदी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी राबर्ट्सगंज को निर्देशित किया गया। 11/02/2026 को थाना राबर्ट्सगंज पर दोनों पक्षों को बुलाकर वार्ता कराई गई।बैठक के दौरान आपसी सहमति नहीं बन सकी। वार्ता के दौरान बहस की स्थिति भी उत्पन्न हुई। प्रार्थी पक्ष का कहना है कि मामले को गंभीरता से उठाने वाले इरशाद अहमद को कुछ व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से धमकियां दी गईं।थाना प्रभारी द्वारा दोनों पक्षों को आगामी थाना दिवस (शनिवार) को पुनः उपस्थित होकर अपने-अपने अभिलेख एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।प्रार्थीगण का कहना है कि यह प्रकरण उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 (अवैध अतिक्रमण हटाने संबंधी प्रावधान), वक्फ अधिनियम, 1995 के प्रावधानों तथा भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के अंतर्गत गंभीर विषय है। यदि भूमि धार्मिक संपत्ति के रूप में दर्ज है, तो उस पर बिना सक्षम अनुमति निर्माण कार्य पूर्णतः अवैध है और दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

ग्रामवासियों की प्रमुख मांगें निम्न हैं—

1. मस्जिद की भूमि पर किए गए अवैध कब्जा एवं निर्माण की निष्पक्ष प्रशासनिक जांच।


2. राजस्व एवं पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए।

3. अवैध रूप से निर्मित रोड एवं नाली को हटाकर भूमि को पूर्व स्थिति में बहाल किया जाए।

4. संबंधित ग्राम प्रधान, सचिव एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए।

5. भविष्य में अतिक्रमण रोकने हेतु मस्जिद की भूमि की चारदीवारी (बाउंड्री) कराई जाए तथा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

प्रार्थीगण ने जिला प्रशासन से अपील की है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए शीघ्र, निष्पक्ष एवं विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि गांव में शांति एवं सौहार्द बना रहे।


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