*दहेज हत्या मामले में तीन दोषियों को सजा, अपील भी खारिज*

*दहेज हत्या मामले में तीन दोषियों को सजा, अपील भी खारिज*
•~ मनोज पाठक, भगवान पाठक व विमला देवी को विभिन्न धाराओं में कारावास; अदालत ने किया जेल भेजने का आदेश

*इंडिया न्यूज़ लाइव टीवी संवाददाता विनोद मिश्रा /सेराज अहमद/अवधेश कुमार गुप्ता*

सोनभद्र। जनपद न्यायालय सोनभद्र के एक बहुचर्चित दहेज हत्या मामले में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों मनोज पाठक, भगवान पाठक एवं विमला देवी को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को भी खारिज कर दिया गया है।
न्यायालय अभिलेखों के अनुसार, मामला थाना दुद्धी, जनपद सोनभद्र में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 44/2017 से संबंधित है। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 304बी तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत कार्रवाई की गई थी।अभिलेखों में दर्ज निर्णय के अनुसार न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को धारा 498ए के तहत तीन वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 304बी के तहत 10 वर्ष के कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दो वर्ष के कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है।
न्यायालय ने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा अभियुक्तों द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को नियमानुसार समायोजित किया जाएगा।
*अपील निरस्त, न्यायालय में किया आत्मसमर्पण*
निर्णय के विरुद्ध दोषसिद्ध अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने अपील को निरस्त कर दिया। आदेश में अभियुक्तों को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल भेजे जाने का उल्लेख किया गया है।
उक्त आदेश 29 अगस्त 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1, सोनभद्र द्वारा पारित किया गया।
*यह समाचार उपलब्ध न्यायालयीय दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया है।*


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