दहेज़ हत्या मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा।
दहेज़ हत्या मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा
गोड्डा जिले के बलबड्डा थाना का था मामला।
एक मोटरसाइकिल की वजह से कर बीवी की गला घोंटकर हत्या।
गोड्डा सिविल कोर्ट के ADJ तृतीय जनार्धन सिंह की अदालत द्वारा दहेज़ हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है .आरोपी गोपाल मंडल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गयी है .आरोपी बिहार के कहलगांव के महिशामुंडा गाँव का रहने वाला है .
शादी के दो माह के अन्दर ही विवाहिता की कर दी थी हत्या
दरअसल गोड्डा जिले के बलबड्डा थाना क्षेत्र के भूपाल मंडल ने अपनी पुत्री किरण कुमारी की शादी कहलगांव के महिषामुंडा गाँव निवासी गोपाल मंडल से की थी .शादी बाकायदा हिन्दू रीती रिवाज से बड़े धूमधाम से हुई थी .17 फरवरी 2021 किरण को गोपाल संग विदा किया गया .पिता भूपाल मंडल के अनुसार शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ सही था .कई बार बेटी और दामाद का आना जान हुआ .मगर फिर दामाद गोपाल मंडल ,सास खोखा देवी ,ससुर खुशरू मंडल ,देवर विकास कुमार द्वारा मोटर साइकिल की मांग की जाने लगी .जब भूपाल मंडल ने असमर्थता जताई तो किरण के साथ मारपीट की की जाने लगी .उत्पीड़न इतना बढ़ा कि 8 अप्रैल को दामाद ने उनकी बेटी का गला घोंटक हत्या कर दी .घटना के सम्बन्ध में किरण के पिता भूपाल मंडल ने 9 अप्रैल को बलबड्डा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई .दर्ज प्राथमिकी में भूपाल ने बताया कि 8 अप्रैल को दामाद उनकी बेटी किरण को अपने भाई विकास के संग उनके घर नीमा गाँव आय था .रात को करीब 9 बजे सभी ने खाना खाया .बेटी दामाद को कमरे में सोने का इंतजाम किया .वहीँ दामाद के भाई का बरामदे में ही बिस्तर लगाया गया .सभी को सुलाकर वे सभी लोग छत पर सोने चले गए .भूपाल जब सुबह चार बजे उठे तो बेटी दामाद का कमरा और मुख्य द्वारा खुला हुआ था .कमरे में देखा तो बेटी किरण जमीन पर गिरी हुई थी .गले में पंखे का तार भी लपेटा हुआ था .जिससे प्रतीत हुआ कि उसी तार से गला घोंटकर हत्या की गयी होगी .
एक लाख रूपये या मोटरसाइकिल की कर रहे थे मांग ससुरालवाले
दर्ज प्राथमिकी में भूपाल मंडल ने बताया कि शादी के 8 दिनों के बाद से ही लगातार एक मोटरसाइकिल की मांग की जाने लगी थी .बताया कि मोटरसाइकिल नही दे सकते तो नगद एक लाख रूपये ही दे दो .नहीं तो आपकी बेटी को वापस भेज देंगे .भूपाल के अनुसार अभी हाल ही में शादी से हैसियत से ज्यादा खर्च हो गए .अभी नहीं दे सकते .मगर सभी लोग बेटी को प्रताड़ित करते रहते थे .
न्यायलय ने गोपाल मंडल को पाया दोषी ,सुनाई सजा :लुकास हेम्ब्रम (लोक अभियोजक )
शनिवार को इसी मामले में गोड्डा कोर्ट के ADJ 3 की अदालत ने अपना फैसला सुनाया .लोक अभियोजक लुकास हेम्ब्रम ने जानकारी देते हुए बताया कि …इस कांड में कुल 12 लोगों ने अपनी गवाही दर्ज करवाई ,जिसे माननीय न्यायाधीश द्वारा सुना गया .गवाही के पश्चात और सबूतों के आधार पर गोपाल मंडल को दोषी पाया गया .आरोपी गोपाल मंडल को धारा -304 (B)IPC के तहत आजीवन कारवास की सजा सुनाई गयी।