*इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: यूपी में 3 महीने के भीतर होंगे पंचायत चुनाव*

*इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: यूपी में 3 महीने के भीतर होंगे पंचायत चुनाव*
चन्दौली अविनाश तिवारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह आगामी 3 महीनों के भीतर प्रदेश में पंचायत निकायों के चुनाव पूरी तरह संपन्न कराए।
जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने लगभग 3 घंटे की लंबी सुनवाई के बाद 3 महीने में चुनाव का फैसला सुनाया।
कोर्ट ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने वाले शासनादेश को वैध ठहराया है। निवर्तमान प्रधान अगले 3 महीनों तक प्रशासक के रूप में अपने पदों पर बने रहेंगे और कार्यभार संभालते रहेंगे।
ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने पर निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रशासकों की नियुक्ति को सही मानते हुए तय समय सीमा के भीतर चुनाव कराने के आदेश दिए हैं।


जवाब जरूर दे 

आप अपने सहर के वर्तमान बिधायक के कार्यों से कितना संतुष्ट है ?

View Results

Loading ... Loading ...


Related Articles