*न्यायालय के आदेशों की खुलेआम अवहेलना, हाथ पर हाथ धरे संबंधित बने हैं निष्क्रिय और साधे हैं चुप्पी*

*न्यायालय के आदेशों की खुलेआम अवहेलना, हाथ पर हाथ धरे संबंधित बने हैं निष्क्रिय और साधे हैं चुप्पी*
*आखिरकार कैसे मिलेगा वृद्ध विधवा को न्याय?*
👉संक्रमणीय भूमिधरी अराजी पर निर्माण कार्य किए जाने में मनबढ़, सरहंग किस्म के दबंग व्यक्ति उत्पन्न करते हैं व्यवधान
👉अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट करने को तत्पर, फर्जी मुकदमों में फसाने समेत देखलेने व जानमाल आदि की दे रहे हैं खुलेआम धमकियां
🙏वृद्ध विधवा महिला काफी भयभीत, चिंतित,परेशानहाल लगायी उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार

गुरमा, सोनभद्र (अवधेश कुमार गुप्ता)
रावर्ट्सगंज विकासखंड के मारकुंडी ग्राम पंचायत स्थित मीनाबाजार नामक बस्ती में संक्रमणीय भूमिधरी मालिक व स्वामिनी पिछड़ी जाति की वृद्ध विधवा महिला को संबंधित न्यायालय से आदेश मिलने के बाद भी निर्माण कार्य किए जाने में मनबढ़,सरहंग किस्म के दबंग व्यक्तियों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करते हुए निर्माण कार्य किए जाने से रोके जाने के साथ-साथ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट करने को तत्पर, फर्जी मुकदमों में फसाने समेत देखलेने व जानमाल आदि खुलेआम धमकियां दिये जाने से वृद्ध विधवा महिला काफी भयभीत,चिंतित,परेशानहाल है।वृद्ध विधवा महिला उच्चाधिकारियों के दरबार पर माथा टेकते- टेकते थक हार चुकी है।
इस संबंध में मा.मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ,जिलाधिकारी सोनभद्र,पुलिस अधीक्षक
सोनभद्र,उपजिलाधिकारी रावर्ट्सगंज सोनभद्र,बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी रावर्ट्सगंज सोनभद्र को भेजे गए शिकायती पत्र में ग्राम-मारकुण्डी, चौकी-गुरमा,थाना-चोपन,जनपद सोनभद्र निवासिनी बतसिया देवी पत्नी स्व.सुक्खू ने कहा है कि आ०नं०-1398 रकबा 0.0250 हे० स्थित मौजा मारकुण्डी,परगना अगोरी, तहसील राबर्ट्सगंज,जनपद- सोनभद्र की संक्रमणीय भूमिधर मालिक व स्वामिनी है। आराजी व रकबा उपरोक्त से किसी भी व्यक्ति का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। ग्राम मारकुण्डी वर्तमान समय में चकबन्दी प्रक्रिया में है और चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व आज से करीब डेढ़ वर्ष पूर्व उक्त आराजी व रकबा उपरोक्त में 4 फीट ऊंची पक्का मकान निर्माण की है। जब उक्त भवन का पुनर्निमाण करने लगी, तो विपक्षी अलगू पुत्र स्व. दुधई व उसकी पत्नी शीला देवी निवासी पता उपरोक्त अनाधिकार पूर्वक भवन निर्माण में अवरोध उत्पन्न करने लगे, जबकि उक्त विपक्षी न तो उक्त आराजी में सहखातेदार है और न ही उक्त आराजी व रकबा से उसका कोई वास्ता व सरोकार ही है।इसके उपरान्त भी वृद्धा विधवा महिला ने अपनी जमीन में पुनर्निमाण किये जाने की अनुमति प्राप्त करने हेतु नियमानुसार श्रीमान बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, सोनभद्र के समक्ष वाद सं०- 202554166600000106 बतसिया बनाम् उ०प्र० सरकार, अंतर्गत धारा 5 (1) (ग) प्रस्तुत की, जिसमें श्रीमान् सहायक चकबन्दी अधिकारी की आख्या दिनांक 03.07.2025 के आधार पर आदेश दिनांक 31.07.2025 पारित कर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की गयी। इसके उपरान्त जब अपनी उक्त आराजी में भवन का पुनर्निर्माण करने गयी, तो उक्त विपक्षी अलगू पुत्र स्व. दुधई व शीला पत्नी अलगू व उसकी पुत्री निवासीगण उपरोक्त द्वारा भवन निर्माण में व्यवधान उत्पन्न किया जाने लगा। इस पर विपक्षी को श्रीमान् बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, सोनभद्र द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2025 का हवाला देकर निर्माण में अवरोध करने से मना किया, तो विपक्षी घोर अपमानजनक आप शब्दों का प्रयोग करते हुए आमादा फौजदारी हो गये, जबकि उक्त पारित आदेश दिनांक 31.07.2025 में संदर्भित श्रीमान् सहायक चकबन्दी अधिकारी की आख्या दिनांक 03.07.2025 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि “आज स्थल निरीक्षण किया गया, ग्राम में उपस्थित कृषकों को सुना गया, जिसमें यह पाया गया कि उक्त भूमि निर्विवादित है, ग्राम प्रधान अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति/विरोध में नहीं प्रस्तुत की गयी है।” इसके बावजूद भी विपक्षी निर्माण में अनाधिकृत रूप से अवरोध उत्पन्न करके हैरान व परेशान कर रहे हैं और एक विधवा, कमजोर व असहाय महिला समझकर उक्त आराजी में उपरोक्त लोग नाजायज तरीके से कब्जा करना चाहते हैं। पीड़ित वृद्ध विधवा महिला ने कहा है कि विपक्षी अपनी नाजायज मंशा में कामयाब हो जायेंगे, तो श्रीमान बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, सोनभद्र के आदेश दिनांक 31.07.2025 की घोर अवहेलना होगी और दाखिल उक्त वाद का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। विपक्षी एक सरहंग, मनबढ़ व झगड़ालू के किस्म के व्यक्ति हैं और अनुमति प्राप्त होने के बावजूद निर्माण नहीं करने दे रहे हैं और फर्जी मुकदमा में फंसाने समेत देखलेने व जान-माल की धमकियां दे रहे हैं। आशंका व्यक्त की है कि समय रहते विपक्षी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही नहीं की गयी, तो विपक्षी कभी भी अप्रिय घटना कारित कर सकते हैं, इसलिए उन्हें जरिये पुलिस थाना- चोपन निषेधित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।
वृद्धा विधवा महिला बतासिया देवी ने श्रीमान् बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, सोनभद्र के आदेश दिनांक 31.07.2025 का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए निर्माण कराये जाने एवं विपक्षी के विरूद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई करने हेतु थाना चोपन को आदेशित किए जाने की गुहार लगाई है ताकि न्यायसंगत हो सके।


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