*सोनभद्र जनपद में धारा-163 लागू, 22 जून से 21 अगस्त तक रहेगा प्रभावी,बिना अनुमति जुलूस-धरना प्रदर्शन पर रोक*

*सोनभद्र जनपद में धारा-163 लागू, 22 जून से 21 अगस्त तक रहेगा प्रभावी,बिना अनुमति जुलूस-धरना प्रदर्शन पर रोक*

•~ पर्व-त्योहार, धार्मिक आयोजन और परीक्षाओं के मद्देनजर प्रशासन ने जारी की निषेधाज्ञा
•~ सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

*अवधेश कुमार गुप्ता*

गुरमा,सोनभद्र। आगामी पर्व-त्योहारों, धार्मिक आयोजनों, प्रतियोगी परीक्षाओं तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट वागीश कुमार शुक्ल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 (2) के अंतर्गत जनपद में 22 जून 2026 से 21 अगस्त 2026 तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। आदेश के तहत बिना सक्षम प्रशासनिक अनुमति किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन अथवा सार्वजनिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। हालांकि धार्मिक मेले, बारात और शव यात्राएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी, लेकिन आयोजकों को निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। प्रशासन ने भड़काऊ नारेबाजी, जातीय अथवा धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले पोस्टर, पर्चे एवं प्रचार सामग्री के वितरण पर भी रोक लगाई है।
प्रशासन ने फेसबुक,व्हाट्स एप सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर झूठी, भ्रामक अथवा उत्तेजनात्मक सूचनाएं प्रसारित करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। ग्रुप एडमिन को अपने समूहों में साझा होने वाली सामग्री पर निगरानी रखने और आपत्तिजनक अथवा अफवाह फैलाने वाली सामग्री की सूचना तत्काल प्रशासन को देने के निर्देश दिए गए हैं। निषेधाज्ञा के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना, यातायात बाधित करना तथा अराजक गतिविधियों में संलिप्त होना प्रतिबंधित रहेगा। होटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बाजारों और संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट वागीश कुमार शुक्ल ने जनपदवासियों से अफवाहों से बचने तथा शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।


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